Jharkhand Tourism Update: गुमला में टूरिज्म से कमाई करने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य, जानें नए नियम
झारखंड टूरिज्म के निर्देश पर गुमला जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है, जो राज्य के पर्यटन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। अब गुमला के किसी भी पर्यटन स्थल पर अगर कोई व्यक्ति या संस्था होटल, फोटोग्राफी, ट्रैवल एजेंसी, नाव संचालन, गाइडिंग या किसी भी प्रकार की सेवाएं देकर आमदनी करना चाहता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
बिना रजिस्ट्रेशन के व्यवसाय करने वालों पर अब प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह नियम न केवल स्थानीय व्यवसाय को वैध और सुरक्षित बनाएगा, बल्कि पर्यटकों को भी भरोसेमंद सेवाएं प्राप्त होंगी।
🔗 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट: https://touristtradereg.jharkhand.gov.in/RegisteredUnitList.aspx
गुमला प्रशासन की बड़ी पहल
गुमला प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले को विश्व पर्यटन मानचित्र पर स्थापित किया जाए। इसके लिए टूरिज्म सेवाओं को औपचारिक रूप से पंजीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जिन सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है:
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होटल और लॉज
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फोटोग्राफर
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टूरिस्ट गाइड
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नाव चालक
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ट्रैवल एजेंसियां
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स्थानीय स्टॉल/कैम्पिंग सेवा प्रदाता
📌 झारखंड टूरिज्म की आधिकारिक साइट पर देखें रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट: Tourism Department Jharkhand
पर्यटकों को मिलेगी विश्वसनीय सुविधा
रजिस्ट्रेशन कराने वालों का नाम और मोबाइल नंबर झारखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि पर्यटक प्रत्यक्ष रूप से अधिकृत सेवा प्रदाताओं से संपर्क कर सकें और यात्रा से पहले ही बुकिंग कन्फर्म कर सकें। इससे न केवल फर्जी गाइड और एजेंसियों पर रोक लगेगी, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
पर्यटन स्थलों का वर्गीकरण
गुमला जिला प्रशासन ने पर्यटन स्थलों को चार कैटेगरी में विभाजित किया है:
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कैटेगरी A: अंतरराष्ट्रीय महत्व (International Importance)
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कैटेगरी B: राष्ट्रीय महत्व (National Importance)
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कैटेगरी C: राजकीय महत्व (State Importance)
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कैटेगरी D: स्थानीय महत्व (Local Importance)
उदाहरण:
कैटेगरी B में आते हैं: नवरत्नगढ़, आंजनधाम, टांगीनाथ धाम
कैटेगरी C और D में शामिल हैं: पंपापुर, घोड़लता, महावीर माड़ा, बाघमुंडा, कामडारा शिवमंदिर आदि।
गुमला जिले में कुल 40 से अधिक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल चिन्हित किए गए हैं जो पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं।
अब तक कितनों ने कराया रजिस्ट्रेशन?
गुमला शहर में दो प्रमुख होटलों — होटल सभेकर (सिसई रोड) और विंदेश होटल (लोहरदगा रोड) — ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा, दो स्थानीय फोटोग्राफर, अंकित साहू हन्नी और अभिषेक कुमार, भी अधिकृत रूप से पर्यटन प्रचार में लगे हैं।
ये दोनों युवा सोशल मीडिया के ज़रिए गुमला के पर्यटन स्थलों को देशभर में प्रचारित कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटकों की रुचि बढ़ी है।
रजिस्ट्रेशन फीस और वैधता
रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अलग-अलग व्यवसायों के लिए अलग शुल्क निर्धारित किया गया है:
सेवा | रजिस्ट्रेशन शुल्क | वैधता |
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होटल | ₹3,000 – ₹20,000 | 3 साल |
फोटोग्राफर | ₹300 – ₹2,000 | 3 साल |
ट्रैवल एजेंसी | ₹3,000 – ₹8,000 | 3 साल |
✅ यह रजिस्ट्रेशन तीन वर्षों के लिए वैध होगा।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। इच्छुक सेवा प्रदाता चाहें तो:
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https://touristtradereg.jharkhand.gov.in पर जाकर खुद को रजिस्टर करें
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या गुमला जिला खेल कार्यालय सह पर्यटन विभाग कार्यालय में संपर्क करें
📞 संपर्क सूत्र: Jharkhand Tourism Contact Page
नियमों का उल्लंघन तो होगी कार्रवाई
गुमला जिला पर्यटन पदाधिकारी मनोज कुमार के अनुसार, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति टूरिज्म से जुड़ी सेवा प्रदान करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रजिस्टर्ड होटलों और सेवा प्रदाताओं की समय-समय पर जांच भी की जाएगी ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
पर्यटन विशेषज्ञ की राय
पर्यटन विशेषज्ञ शुभम सिंह का कहना है कि यह कदम गुमला के पर्यटन स्थलों को व्यवस्थित करने, फर्जी सेवाओं पर रोक लगाने और स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में अत्यंत प्रभावी साबित होगा।
यह पहल आने वाले वर्षों में गुमला को झारखंड के सबसे प्रमुख पर्यटन गंतव्यों में शामिल करने की दिशा में मील का पत्थर बन सकती है।
✅ निष्कर्ष
गुमला जिला प्रशासन और झारखंड पर्यटन विभाग द्वारा किया गया यह बदलाव न केवल पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि स्थानीय सेवाओं को वैधता और मान्यता भी प्रदान करता है। अगर आप झारखंड के किसी पर्यटन स्थल पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन अभी कराएं और नियमों का पालन करें।
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