ड्राई डे in Gumla: स्वतंत्रता दिवस पर गुमला जिले में ड्राई डे घोषित, मांस की बिक्री पर भी रोक
ड्राई डे in Gumla: स्वतंत्रता दिवस 2025 पर गुमला में ड्राई डे घोषित, मांस और शराब की बिक्री रहेगी बंद
(Link sources: Gumla District Official Website, Jharkhand Government Portal)
झारखंड के गुमला जिले में इस वर्ष 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ड्राई डे (Dry Day) घोषित किया गया है। गुमला जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस दिन न सिर्फ शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा, बल्कि मांस और मछली की बिक्री पर भी रोक रहेगी।
यह निर्णय उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित और पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जमां की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित एक अहम बैठक में लिया गया। बैठक में स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को बनाए रखने और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन सुनिश्चित करने को लेकर कई निर्देश जारी किए गए।
ड्राई डे के आदेश: शराब और मांस की बिक्री पर रोक
15 अगस्त को गुमला जिले में किसी भी प्रकार की देशी, विदेशी शराब की बिक्री, वितरण, सेवन या स्टॉकिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ-साथ, मांस, मछली और उससे जुड़ी खाद्य सामग्री की बिक्री पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया है।
नगर परिषद को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि मांस की दुकानें बंद रखी जाएं और किसी भी तरह की खुली बिक्री न हो। यह निर्णय स्वतंत्रता दिवस जैसे गरिमामय अवसर की मर्यादा बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों पर विशेष जोर
बैठक में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने कहा,
“स्वतंत्रता दिवस देश की गरिमा, अस्मिता व बलिदान का प्रतीक पर्व है। इसे पूरी गरिमा और सम्मान के साथ मनाया जाना चाहिए।“
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समारोह से संबंधित सभी तैयारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। कार्यक्रम भव्य, अनुशासित और प्रेरणादायक हो, इसके लिए हर पहलू को गंभीरता से देखने की आवश्यकता है।
कार्यक्रम स्थल पर विशेष व्यवस्थाएं
उपायुक्त ने जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए:
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पेयजल और शौचालय की समुचित व्यवस्था
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बैठने की पर्याप्त सुविधा और साफ-सफाई
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रंग-रोगन, मंच निर्माण, विद्युत आपूर्ति और ध्वनि प्रणाली की जांच
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स्थल का सौंदर्यीकरण
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प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता
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स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों के परिजनों का सम्मान
इन सबका उद्देश्य है कि कोई भी अव्यवस्था न हो और गुमला जिले में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन पूर्ण गरिमा, शांति और सुरक्षा के साथ संपन्न हो।
सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं
एसपी हारिश बिन जमां ने बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि
“सभी प्रतिभागियों, विशेषकर स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जाए।“
सिविल सर्जन को कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटा जा सके।
साथ ही, SDPO को परेड अभ्यास को नियमित, व्यवस्थित और अनुशासित ढंग से संचालित करने का निर्देश दिया गया। परेड की गुणवत्ता और अनुशासन बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
नागरिकों से अपील
गुमला जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे 15 अगस्त को जारी निर्देशों का पालन करें और शांति, अनुशासन और देशभक्ति का परिचय दें। ड्राई डे के आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
ड्राई डे क्यों होता है?
भारत में 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), और 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) को राष्ट्रीय स्तर पर ड्राई डे घोषित किया जाता है। इन अवसरों पर शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाना सामाजिक सद्भाव और आयोजन की मर्यादा बनाए रखने के लिए जरूरी समझा जाता है।
राज्य सरकारें और जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त ड्राई डे घोषित कर सकते हैं, जैसा कि गुमला जिले में हुआ है।
निष्कर्ष
गुमला जिला प्रशासन का यह कदम न केवल स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिक सहभागिता का भी प्रतीक है। नागरिकों को चाहिए कि वे इस पहल का समर्थन करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस राष्ट्रीय पर्व को सम्मान के साथ मनाएं।
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