शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए नया नियम: एक जिले में एक आवेदक को अधिकतम 3 दुकान समूह ही मिलेंगे, PAN कार्ड बना मुख्य दस्तावेज
📍रांची, 15 जुलाई 2025: झारखंड में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (Excise Department) ने शराब दुकानों की बंदोबस्ती को लेकर एक अहम दिशा-निर्देश जारी किया है। अब राज्य में किसी भी एक आवेदक को एक जिले में अधिकतम तीन दुकान समूह (clusters) के लिए ही बंदोबस्ती दी जा सकेगी। इसका उद्देश्य शराब दुकान लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और एकल नियंत्रण की प्रवृत्ति को रोकना है।
इस नए आदेश के तहत, शराब दुकान के लाइसेंस हेतु PAN कार्ड को अनिवार्य दस्तावेज घोषित किया गया है। आवेदक की पहचान और लाइसेंस की संख्या पर नज़र रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
🔍 क्या है नया नियम?
उत्पाद विभाग के नए निर्देश के मुताबिक:
“एक जिले में कोई भी आवेदक अधिकतम तीन दुकानों/दुकानों के समूहों के लिए ही बंदोबस्ती ले सकता है।”
उदाहरण:
यदि किसी जिले में कुल 4 दुकानों का एक समूह है और किसी आवेदक का नाम उस समूह के लिए चयनित होता है, तो वह अधिकतम 4 दुकानों का ही अनुज्ञाधारी होगा।
यदि किसी आवेदक का चयन 3 समूहों के लिए हो जाता है, तो वह कुल 3 समूहों तक की दुकानें प्राप्त कर सकता है — इससे अधिक नहीं।
यदि किसी आवेदक का नाम 3 से अधिक समूहों में आता है, तो केवल पहले 3 समूह ही मान्य माने जाएंगे।
📌 इसका मतलब:
अब एक ही व्यक्ति या फर्म पूरे जिले की अधिकांश शराब दुकानें अपने कब्जे में नहीं ले पाएगा।
✅ पैन कार्ड अनिवार्य
इस नई व्यवस्था में PAN कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। सभी आवेदकों को आवेदन करते समय वैध PAN नंबर देना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य निम्नलिखित है:
एक आवेदक की अधिकतम सीमा निर्धारित करना
एक ही व्यक्ति द्वारा अलग-अलग नामों से आवेदन की रोकथाम
विभाग और आयकर विभाग के बीच डेटा लिंकिंग
फर्जी दस्तावेज़ों की पहचान करना
💻 डिजिटल पोर्टल में शामिल होंगे ये बदलाव
Excise विभाग और NIC द्वारा मिलकर विकसित किए जा रहे ऑनलाइन लॉटरी पोर्टल में अब यह नया नियम तकनीकी रूप से भी लागू किया जाएगा।
Portal Features Update:
PAN कार्ड से आवेदक की पहचान की पुष्टि
एक जिले में केवल पहले 3 चयनित समूह ही स्वीकृत
चौथे या उससे आगे चयनित समूहों को ऑटोमेटिक रिजेक्ट
PAN नंबर डुप्लिकेशन अलर्ट सिस्टम
प्रत्येक जिले में लाइसेंस लिमिट का लाइव ट्रैकिंग
🛠 सभी DIO और IT मैनेजर को मिला निर्देश
राज्य के सभी जिलों के DIO (District Informatics Officer) और IT मैनेजर को पोर्टल टेस्टिंग के दौरान इन नई शर्तों की वास्तविक समय में जांच करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें यह देखना है कि:
पोर्टल तीन से अधिक दुकानों का आवंटन तो नहीं कर रहा
PAN कार्ड से जुड़ा अलर्ट सिस्टम काम कर रहा है या नहीं
त्रुटि संदेश (Error Message) सही तरीके से आ रहे हैं या नहीं
📢 अधिकारी क्या कहते हैं?
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार:
“हमारे पास शिकायतें थीं कि कुछ बड़े व्यापारी जिले भर की सभी शराब दुकानों पर एकाधिकार बना लेते हैं। इस वजह से छोटे व्यापारियों को मौका नहीं मिल पाता था। नए नियम के जरिए हम सभी को समान अवसर देना चाहते हैं।”
🧾 लाइसेंस आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
वैध PAN कार्ड (अनिवार्य)
आधार कार्ड
आवेदक का फोटो
बैंक खाता विवरण
किरायानामा या मालिकाना दस्तावेज
दुकान के स्थल का नक्शा