झारखंड में शराब दुकान का लाइसेंस लेने के लिए नए नियम लागू – जानें पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया
📍रांची, 16 जुलाई 2025 — झारखंड सरकार के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने राज्य में शराब दुकानों (Wine Shops) की बंदोबस्ती प्रक्रिया को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि अब केवल वास्तविक, योग्य और पारदर्शी आवेदक ही दुकान के लाइसेंस के लिए पात्र होंगे।
इन दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि व्यक्तिगत आवेदक, साझेदारी फर्म और कंपनियाँ कैसे आवेदन कर सकती हैं, और उन्हें कौन-कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
🔍 कौन कर सकता है आवेदन?
शराब दुकान के लिए आवेदन तीन श्रेणियों में किए जा सकते हैं:
✅ 1. व्यक्तिगत आवेदक / संयुक्त परिवार
इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जो खुद के नाम पर या संयुक्त परिवार के नाम पर दुकान लेना चाहते हैं।
📝 आवश्यक पात्रता और दस्तावेज:
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आवेदक की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष
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झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक
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जन्म प्रमाण पत्र / हाई स्कूल सर्टिफिकेट
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आधार कार्ड और पैन कार्ड
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संपत्ति का स्वामित्व प्रमाण (Sale Deed / Lease Agreement)
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संयुक्त परिवार की घोषणा (यदि लागू हो), जिसमें सभी सदस्यों के नाम और रिश्ते स्पष्ट हों
यह नियम उन मामलों को रोकने के लिए लाया गया है जहाँ एक ही व्यक्ति या परिवार कई लाइसेंस प्राप्त करता था।
✅ 2. पंजीकृत साझेदारी फर्म (Registered Partnership Firm)
जो साझेदारी फर्में शराब दुकान का संचालन करना चाहती हैं, उन्हें नीचे दिए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
📝 अनिवार्य दस्तावेज:
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साझेदारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र
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साझेदारी डीड (Partnership Deed)
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सभी साझेदारों के PAN, आधार कार्ड, फोटो
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पिछले 2 वर्षों के आयकर रिटर्न
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पिछले 2 वर्षों के आयकर रिटर्न
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Net Worth प्रमाण-पत्र (जिससे यह साबित हो कि फर्म आर्थिक रूप से सक्षम है)
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पूर्व लाइसेंस या अनुज्ञप्ति से जुड़ी जानकारी (यदि हो)
सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि साझेदारी फर्में केवल कागज़ों पर न हों, बल्कि असली संचालन क्षमता रखती हों।
✅ 3. कंपनियाँ / प्राइवेट लिमिटेड / लिमिटेड कंपनियाँ
कंपनियों के लिए नियम और दस्तावेज थोड़े अधिक व्यापक हैं ताकि उनकी वैधानिक स्थिति और आर्थिक क्षमता स्पष्ट हो सके।
📝 जरूरी दस्तावेज:
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Company Incorporation Certificate
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Memorandum of Association (MOA) और Articles of Association (AOA)
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पिछले 3 वर्षों की ऑडिटेड बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाता
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Board of Directors की सूची
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शेयरधारकों की जानकारी
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सकारात्मक Net Worth रिपोर्ट
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पिछले तीन वर्षों के IT Return की कॉपी
इसका उद्देश्य यह है कि शराब व्यापार जैसी जिम्मेदारी कंपनी के अनुभव, पूंजी और पारदर्शिता के साथ ही दी जाए।
❌ कब रिजेक्ट हो सकता है आवेदन?
आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में कुछ कारण ये हो सकते हैं:
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आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पहले से लाइसेंस हो
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दस्तावेज अधूरे या झूठे हों
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आय या Net Worth संतोषजनक न हो
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किसी पूर्व अनुज्ञप्ति में गंभीर उल्लंघन
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साझेदार या निदेशक का नाम ब्लैकलिस्ट में होना
💻 डिजिटल पोर्टल से प्रक्रिया होगी सरल
उत्पाद विभाग और NIC मिलकर एक ऑनलाइन लॉटरी पोर्टल विकसित कर रहे हैं, जिसमें सभी आवेदनों की प्रक्रिया डिजिटल तरीके से होगी। सभी दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, और PAN नंबर, Net Worth, और अन्य वैधताओं की ऑटोमेटिक जांच की जाएगी।
राज्य के सभी जिलों में DIO (District Informatics Officer) और IT मैनेजर इस पोर्टल की टेस्टिंग में लगे हैं, ताकि इसे जल्द से जल्द आम जनता के लिए लॉन्च किया जा सके।
📌 निष्कर्ष
झारखंड सरकार का यह कदम न केवल लाइसेंस प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बना रहा है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि राज्य में शराब व्यापार सुनियोजित, नियमबद्ध और कानूनी ढंग से संचालित हो।
अब लाइसेंस केवल उन्हीं को मिलेगा जो आर्थिक, वैधानिक और नैतिक रूप से योग्य होंगे। इससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी और आम नागरिकों को अधिक भरोसा मिलेगा।